डीजे और मैरिज गार्डन संचालकों को कलेक्टर की सख्त चेतावनी, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

दमोह। दमोह में परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर कोचर ने सभी डीजे संचालकों एवं मैरिज गार्डन संचालकों को नियमों का पालन करने और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील की है।

हाल ही में आयोजित शांति समिति की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लाउडस्पीकर एवं डीजे का उपयोग निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर ही किया जाए। विशेष रूप से रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

परीक्षार्थियों की पढ़ाई पर असर

प्रशासन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि अत्यधिक ध्वनि के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा अवधि में ध्वनि नियंत्रण सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर कोचर ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डीजे और साउंड सिस्टम उपकरण जब्त किए जाएंगे तथा संबंधित संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आमजन से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि शांति और अनुशासन बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिल सके।

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